देशभर में जीएसटीकर लागू हो जाने के बाद ग्राहक को और व्यापारियों के लिए कर व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. जीएसटी के बारे में जानकारी हमने पिछले ब्लॉग में बता चुके हैं. तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जीएसटी में पंजीकरण (GST Registration) कैसे करते हैं. जीएसटी लागू हो जाने के बाद सभी व्यापारियों या ग्राहकों को जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है. सामान्य रूप से जीएसटी का पंजीकरण उन लोगों को कराना है जिनका व्यवसाय जीएसटी के कर योग्य आपूर्ति करता है और जिनकी सालाना आय 20,00,000 रुपए से अधिक है. जीएसटी का पंजीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप जीएसटी के तहत उपलब्ध विभिन्न लाभों का फायदा उठा सकते हैं. सरकार का कहना है कि जीएसटी के साथ-साथ आप अपने सिस्टम को भी अपडेट करते रहें ताकि जीएसटी के द्वारा नए-नए नियम की जानकारी मिलती रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो.
इसे भी पढ़ें: आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें
![]() |
जीएसटी पंजीकरण कैसे करें |
इसे भी पढ़ें: नाम से आधार कार्ड नंबर और इसकी स्थिति जाने
जीएसटी पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है:
जीएसटी में पंजीकरण के लिए हमें कुछ दस्तावेज की जरूरत होती है. अगर आपके पास यह दस्तावेज ना हो तो आप इनको तैयार कर लें, क्योंकि इनके बिना आप जीएसटी पंजीकरण नहीं करा पाएंगे. जीएसटी पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेज की जरूरत पड़ती है:
1. बैंक खाता संबंधी जानकारी
2. पासपोर्ट साइज फोटो
3. व्यवसाय साबित करने का दस्तावेज
4. कंपनी का पैन कार्ड
5. प्राधिकरण
6. वोटर आईडी
7. पैन कार्ड
8.व्यावसायिक पार्टनर प्रमाण पत्र
यह भी पढ़ें: YouTube से वीडियो डाउनलोड करने का आसान तरीका
जीएसटी पंजीकरण कैसे करें:
जीएसटी में पंजीकरण के लिए ऊपर बताए गए दस्तावेज को तैयार कराकर पंजीकरण प्रक्रिया के द्वारा आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं:
1. जीएसटी में पंजीकरण करवाने के लिए सबसे पहले आपको https://www.gst.gov.in/ की वेबसाइट पर जाना है.
2. इस वेबसाइट को खोलते ही आपको जीएसटी पंजीकरण फॉर्म में जीएसटी के पार्ट A को खोलना है. Part A वाले पेज में आपको अपने बारे में जानकारी देनी है. उसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी डालना होगा. सारा कुछ भर देने के बाद सबसे नीचे PROCEED के बटन पर क्लिक करना होगा.
3. PROCEED पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा जो आपके मोबाइल नंबर की सत्यता को साबित करेगा . जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आए उसे डाल कर आप अपने नंबर को वेरीफाई कर लें.
4. मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही आपके स्क्रीन पर एक कंपनी पंजीकरण नंबर आएगा. जिसे आप लिखकर सुरक्षित रख लें.
इसे भी पढ़ें: ईमेल क्या है और इसका क्या उपयोग है
5. अब आपको जीएसटी के पार्ट B फॉर्म को भरना होगा. पार्ट B में आपको DSC EVC के द्वारा अपने सभी व्यवसाय के दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
6. अब फॉर्म जीएसटी पंजीकरण 2 में एक स्क्रिप्ट जनरेट होगी और फॉर्म जीएसटी पंजीकरण 3 में मांगी गई सूचना के बारे में आपको बताया जाएगा.
7. पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करते समय कोई ऑनलाइन ERROR आता है तो कार्यालय आपके आवेदन को अस्वीकार भी कर सकता है.
8. जीएसटी पंजीकरण के अंतिम समय तक अगर आपको ऑनलाइन ERROR नहीं आता है तो आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं. अब आपके पंजीकरण प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद अनुमोदित (APPROVE) करके विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें: कंप्यूटर वायरस और दुनिया का पहला वायरस
जीएसटी पंजीकरण की फीस:
जीएसटी में पंजीकरण की कोई फीस नहीं है. सरकार द्वारा जीएसटी का पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है. इसके अलावा पंजीकरण के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है. अगर आप डिजिटल सिग्नेचर करवाते हैं तो इसमें कम से कम 1000 से 3000 का खर्च होता है. भारत सरकार के द्वारा जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही आसान बनाया गया है. इसकी वेबसाइट पर जाकर कोई भी आदमीं खुद से जीएसटी के लिए पंजीकरण करवा सकता है.
तो दोस्तों, हमने आपको जीएसटी पंजीकरण के बारे में बताया कि कैसे जीएसटी पंजीकरण किया जाता है. हमें उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा. इस ब्लॉग की सहायता से आप आसानी से जीएसटी पंजीकरण करवा सकते हैं. अगर इस ब्लॉग में कोई कमी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं.
YOU MAY ALSO LIKE
No comments:
Post a Comment